उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26: ₹10 लाख तक लोन + 50% सब्सिडी | ऑनलाइन आवेदन शुरू - Bihar

🔸 बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की संक्षिप्त जानकारी (short details)

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजनों को अपना उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।

🔸बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य (Objective)

बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

बिहार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की संख्या बढ़ाना।

महिलाओं, SC/ST, EBC, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

उद्यम स्थापना हेतु आर्थिक सहायता (अनुदान + ऋण) प्रदान करना।

राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देना।

🔸बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि : 25/02/2026
  • ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि : 15/03/2026 (शाम 5 बजे तक)
  • दस्तावेज सत्यापन / स्क्रूटिनी : आवेदन बंद होने के बाद
  • चयन सूची प्रकाशन : स्क्रूटिनी व रैंडमाइजेशन के पश्चात
  • प्रशिक्षण प्रारंभ : चयन के बाद निर्धारित कार्यक्रम अनुसार
Ad
Advertisement

🔸बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 / इंटर / आईटीआई / पॉलिटेक्निक / समकक्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक ने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो।
  • आवेदक स्वयं का नया उद्योग स्थापित करने का इच्छुक हो।
  • दिव्यांग योजना के लिए न्यूनतम 40% दिव्यांगता व वैध UDID कार्ड आवश्यक।

🔸बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभ (Benefits)

₹10 लाख तक की परियोजना वित्तीय सहायता।

₹5 लाख तक (50%) अनुदान राशि माफ।

₹5 लाख तक कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा।

नि: शुल्क उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP)।

उद्योग स्थापना में जिला उद्योग केंद्र (DIC) से मार्गदर्शन।

मशीनरी एवं उपकरण खरीद में सहायता।

विशेष वर्गों (महिला, SC/ST, EBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग) को प्राथमिकता।

स्वरोजगार के साथ अन्य लोगों को रोजगार देने का अवसर।

🔸बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आधार कार्ड
पैन कार्ड
स्थायी निवास प्रमाण पत्र (बिहार)
मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)
इंटर / 10+2 / आईटीआई / पॉलिटेक्निक प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
दिव्यांग प्रमाण पत्र व वैध UDID कार्ड (यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन)
पासपोर्ट साइज फोटो (Live फोटो)
हस्ताक्षर (स्कैन कॉपी)

🔸 बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएँ।
  • “New Registration” पर क्लिक कर मोबाइल नंबर और ईमेल से पंजीकरण करें।
  • OTP सत्यापन कर लॉगिन ID और पासवर्ड बनाएं।
  • लॉगिन करके संबंधित श्रेणी (महिला / SC-ST / युवा आदि) चुनें।
  • आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और परियोजना विवरण भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज (आधार, निवास, प्रमाण पत्र आदि) अपलोड करें।
  • आवेदन को Final Submit करें और रसीद/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  • चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन और प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी करें।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजनों को अपना उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
❓ बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?

यह बिहार सरकार की स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता देकर नया उद्योग स्थापित करने में मदद की जाती है।

❓ योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?

अधिकतम ₹10 लाख तक, जिसमें 50% (₹5 लाख तक) अनुदान और 50% ऋण दिया जाता है।

❓ क्या प्रशिक्षण अनिवार्य है?

हाँ, चयनित आवेदकों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण अनिवार्य है।

❓ चयन प्रक्रिया कैसे होती है?

ऑनलाइन आवेदन के बाद जिला स्तर पर स्क्रूटिनी और कंप्यूटराइज्ड चयन (रैंडमाइजेशन) किया जाता है।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना – चयन प्रक्रिया
चरण विवरण
ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक उद्यमी पोर्टल पर निर्धारित अवधि में आवेदन जमा किया जाता है।
प्रारंभिक जांच (Scrutiny) जिला स्तर पर दस्तावेजों एवं पात्रता की जांच की जाती है।
कंप्यूटराइज्ड चयन लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर रैंडमाइजेशन (Computerized Draw) से चयन किया जाता है।
अंतिम सूची जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाती है।
प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थियों को अनिवार्य उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है।
राशि स्वीकृति प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद परियोजना अनुसार अनुदान एवं ऋण राशि जारी की जाती है।
Mukhyamantri Bihar Udyami Yojana 2026 | www.YojnaPortal.com
Ad
Advertisement


Related Keywords: